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कामगारों के लिए सूचना - हिन्दी (Information for workers - Hindi)

विक्टोरिया की सामुदायिक सेवाओं, कॉन्ट्रेक्ट पर सफ़ाई करने की सेवाओं और सिक्योरिटी उद्योग के कामगारों के लिए अब लंबी सेवा का स्थानांतरण लागू है

1 लंबी सेवा की छुट्टी क्या होती है?

ऑस्ट्रेलिया में कामगारों को वेतन सहित वार्षिक छुट्टी मिलती है।

किसी नियोक्ता के साथ लंबी अवधि तक काम करने के बाद वे कामगार अतिरिक्त छुट्टी प्राप्त करने के अधिकारी होते है।

इस अतिरिक्त छुट्टी को लंबी सेवा की छुट्टी (लॉन्ग सर्विस लीव) कहते हैं।

2 स्थानांतरित की जा सकने वाली लॉन्ग सर्विस लीव क्या होती है?

पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव के अलावा, विक्टोरिया सामुदायिक सेवाओं, कॉन्ट्रेक्ट पर सफ़ाई करने की सेवाओं और सिक्योरिटी उद्योग के पात्र कामगारों को स्थानांतरित की जा सकने वाली लॉन्ग सर्विस लीव प्रदान करता है।

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस बैनिफ़िट स्कीम पात्र कर्मचारियों को केवल एक नियोक्ता के पास काम करने पर लॉन्ग सर्विस लीव की पात्रता पूरी करने की बजाए उनके उस उद्योग में काम करने की अवधि के आधार पर पात्रता प्रदान करती है।

इसका अर्थ यह है कि यदि 1 जुलाई 2019 के बाद पात्र कर्मचारी अनेक वर्षों के दौरान विभिन्न नियोक्ताओं के लिए काम करते हैं तो उनकी लॉन्ग सर्विस लीव की पात्रता लगातार जारी रहती है।

इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि आप अपनी एन्युअल (वार्षिक) स्टेटमेंट चेक करके यह सुनिश्चित करें कि आपसे संपर्क करने की जानकारी सदा नवीनतम रहे।

plsa.vic.gov.au पर वर्कर पोर्टल पर जाएँ और अपनी स्टेटमेंट और जानकारी चेक करें।

3 स्थानांतरित की जा सकने वाली लॉन्ग सर्विस लीव के लिए मेरा पंजीकरण कैसे हो गया?

1 जुलाई 2019 से सामुदायिक सेवाओं, कॉन्ट्रेक्ट पर सफ़ाई करने की सेवाओं और सिक्योरिटी उद्योग के पात्र नियोक्ताओं के लिए पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस अथोरिटी (अथोरिटी) के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आपके नियोक्ता को अपने सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण भी अथोरिटी के साथ करवाना होगा।

4 क्या पंजीकरण करवाए जाने से पहले मेरे द्वारा सामुदायिक सेवाओं, कॉन्ट्रेक्ट पर सफ़ाई करने की सेवाओं और सिक्योरिटी उद्योग में किया गया काम मेरी सेवा की अवधि में शामिल किया जाएगा?

यह योजना 1 जुलाई 2019 से आरंभ हुई थी और इस तिथि के बाद किए गए काम पर लागू होती है। यदि आप पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव के पात्र हैं तो आपका नियोक्ता उसका प्रबंधन करने का ज़िम्मेदार रहेगा।

5 मुझे इसके लिए कितनी कीमत देनी होगी?

अथोरिटी के साथ कर्मचारी के तौर पर पंजीकरण करवाने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। हर तिमाही में आपके नियोक्ता को आपके काम करने के घंटे और वेतन की रिपोर्ट देनी होगी और उसकी लेवी का भुगतान करना होगा।

6 यदि मेरा एक से अधिक नियोक्ता है तो?

यदि आप एक ही उद्योग में कई नियोक्ताओं के साथ काम करते हैं तो हर नियोक्ता को इस योजना के अंतर्गत आपका पंजीकरण करवाना होगा।

यदि आप हमारी योजना में शामिल एक से अधिक उद्योगों में काम करते हैं - कॉन्ट्रेक्ट पर सफ़ाई, सामुदायिक सेवा या सिक्योरिटी उद्योग – तो हम आपको आपके काम करने के हर उद्योग के लिए एक अलग वर्कर आई डी जारी करेंगे।

आपके सभी नियोक्ता आपका पंजीकरण सही तरह से करवाएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए आप उन सभी को अपना वर्कर आई डी दे सकते हैं।

यदि आपके किसी नियोक्ता ने आपका पंजीकरण नहीं करवाया है तो आपको उनसे संपर्क करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें इस योजना की जानकारी है।

7 यदि मैं किसी दूसरे नियोक्ता के साथ काम करना आरंभ कर दूँ तो क्या होगा?

यदि आप अपने पहले वाले उद्योग में ही किसी दूसरे नियोक्ता के साथ काम करने लगते हैं तो उसे अपना वर्कर आई डी दे दें और वह आपकी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव के लिए योगदान देना आरंभ कर देंगे।

8 मुझे क्या करना चाहिए?

यह सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क की जानकारी सही है। अपने वर्कर आई डी का इस्तेमाल करके वर्कर पोर्टल पर जाकर अपने लिए ऑनलाइन एक्सैस का प्रबंध करें।

अपनी वार्षिक स्टेटमेंट चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपके बारे में दर्ज जानकारी सही है। आप वर्कर पोर्टल पर अपनी सारी वार्षिक स्टेटमेंट कभी भी देख सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि आपकी सेवा की अवधि ठीक से रेकॉर्ड नहीं की गई है तो कृपया अथोरिटी से संपर्क करें।

वर्कर पोर्टल में लॉग-इन करें

पोर्टल के द्वारा आप अपने नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, योजना के अंतर्गत आपकी वर्तमान पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस की जानकारी और अपनी वार्षिक स्टेटमेंट देख सकते हैं और अपने पते और फ़ोन नंबर को नवीनतम कर सकते हैं।

हम से कैसे संपर्क करें

यदि आप अथोरिटी में किसी से बात करना चाहें तो कृपया 1800 517 158 पर फ़ोन करें, enquiries@plsa.vic.gov.au पर ई-मेल करें या हमारी वैबसाइट plsa.vic.gov.au पर जाएँ।

नि:शुल्क दुभाषिया सेवा

यदि इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है तो अथोरिटी के कर्मचारी आपके साथ एक नि:शुल्क दुभाषिया और अनुवाद सेवा की सहायता से बातचीत कर सकते हैं। हमसे 1800 517 158 पर संपर्क करें।

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